निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों में बोरिंग करायी जाती है.
योजनान्तर्गत प्रति बोरिंग रू0 10,000/- (रूपये दस हजार) की आर्थिक सहायता दी जाती है. बोरिंग का का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेन्सी के द्वारा किया जाता है. योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) से विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है. आवेदक द्वारा विकास खण्ड स्तर पर तथा जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है.
इस योजना के लाभार्थी
अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक.
निःशुल्क बोरिंग योजना का लाभ
योजनान्तर्गत प्रति बोरिंग रू.10,000/- (रूपये दस हजार) की आर्थिक सहायता दी जाती है.
निःशुल्क बोरिंग योजना में आवेदन कैसे करें
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी(स.क.) से विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है.
स्त्रोत : समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश.
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