शौचालय सहायता योजना उत्तर प्रदेश - Shauchalay Sahayata Yojana UP

Shauchalay Sahayata Yojana UP

शौचालय सहायता योजना के लिए पात्रता

अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके अपने आवास हैं कितु उनमें शौचालय की सुविधा नहीं है और उसे किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार का लाभ प्राप्त न हुआ हो.
परिवार ‘‘एक ईकाई’’ के रूप में लिया जायेगा.
लाभार्थी के पास आधार पंजीयन एव राष्ट्रीय बैंक में सी0बी0एस0 ब्रान्च में एकाउन्ट होना अनिवार्य है.

आवश्यक दस्तावेज

अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
किसी भी अन्य योजना में शौचालय निर्माण सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र
आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि योजना का कार्यान्वयन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से.

शौचालय सहायता योजना लाभ

आवेदन करने पर रू. 12,000 की राशि 02 समान किस्तों में देय. प्रथम किस्त रू0 6,000 प्रोत्साहन अग्रिम के रूप में देय तथा दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण होने तथा शौचालय का प्रयोग
प्रारम्भ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से देय.
श्रमिकों का चयन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की सूची में से बेसलाइन सर्वें से मिलान करने के उपरान्त.
भुगतान लाभार्थी के बैंक खातों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा हस्तान्रित किया जायेगा.
अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें.

स्त्राेत: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार.

UP PCI Registration

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